गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का पता लगाना दण्डनीय अपराध है ।
लिंग परीक्षण की शिकायत जिला समुचित / राज्य समुचित अधिकारी को की जा सकती है ।